7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र यानी संघ और राज्यों के बीच अधिकारों शक्तियों और विषयों का विभाजन करती है इसमें संघ, राज्य और समवर्ती तीन सूचियों का उल्लेख किया गया है ।
संघ सूची
संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे जबकि वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। केंद्र सरकार को संघीय सूची के तहत दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।
राज्य सूची
राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय शामिल थे मगर वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है | इनमे उन विषयों को शामिल किया गया जो क्षेत्रीय महत्व रखते है | इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है |
अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा राष्ट्रीय हित में समीचीन विषय पर उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प के आधार पर संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।
समवर्ती सूची
समवर्ती सूची की अवधारणा आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गयी है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय शामिल थे मगर वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में सम्मिलित किये गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के ही कानून माने जायेंगे।
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